संपूर्ण तालाबंदी को लेकर उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा चक्रधरपुर बाजार का किया गया अवलोकन*

*▪रेलवे अस्पताल स्थित आइसोलेशन वार्ड एवं अस्पताल परिसर का भी किया निरीक्षण*

*▪पुलिस उपमहानिरीक्षक सिंहभूम (कोल्हान) कुलदीप द्विवेदी के नेतृत्व में किया गया निरीक्षण*

आज पुलिस उपमहानिरीक्षक सिंहभूम (कोल्हान) श्री कुलदीप द्विवेदी के नेतृत्व में जिला उपायुक्त श्री अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक श्री इंद्रजीत महाथा के द्वारा संपूर्ण तालाबंदी को क्रियान्वित करने तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले अंतर्गत चक्रधरपुर शहर स्थित बाजार का अवलोकन किया गया। अवलोकन के क्रम में चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्री प्रदीप प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राम नारायण सिंह तथा अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। अवलोकन के उपरांत पदाधिकारियों के द्वारा रेलवे अस्पताल स्थित 8 शैय्या वाले आइसोलेशन केंद्र का भी निरीक्षण करते हुए वहां उपस्थित चिकित्सकों को आपसी सहयोग के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।

*वायरस के संक्रमण से बचने हेतु अपने-अपने घरों में रहें, बेवजह बाहर ना निकलें।*
उपायुक्त के द्वारा जानकारी दी गई कि संपूर्ण तालाबंदी के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया गया है। भ्रमण के दौरान आवश्यक खाद्य पदार्थों एवं दवा दुकानों के संचालकों को सामाजिक अलगाव बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया है। वर्तमान में आम जनों के बीच जागरूकता के कारण सभी का सहयोग प्रशासन को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वायरस के संक्रमण से बचने हेतु सतर्क रहना आवश्यक है। आप सभी अपने-अपने घरों में रहें ताकि तालाबंदी के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।

*आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर की जाएगी कार्रवाई*
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए संपूर्ण तालाबंदी को 31 मार्च तक मूर्त रूप देने के लिए चाईबासा जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध एवं तत्पर है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जनता एवं व्यावसायिक वर्गों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है तथा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संपूर्ण तालाबंदी के निर्णय का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा सीआरपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई की जाएगी। *प्राप्त सूचना के आधार पर दो लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।*
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*कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:*
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*डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर- 8986607626*
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*कंट्रोल रूम, CHC- 7479411489*
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*झारखंड टोल फ्री नंबर- 104*
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*राज्य कॉल सेंटर- (0651)2261368 / 9955837428*
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*रांची, रिम्स कॉल सेंटर- (0651)2542700*

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