लॉक डाउन के मानकों का उल्लंघन हुआ या स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले किसी भी तरह के कार्य हुए तो निश्चित रूप से एफ आई आर दर्ज करते हुए अग्रसर कार्रवाई करेंगे :- इंद्रजीत माहथा

*पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए झारखंड राज्य में 17 मई तक लॉक डाउन का जो विस्तार हुआ है उसको लागू करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिले की पुलिस-प्रशासन की पूरी टीम पूर्णतः प्रतिबद्ध है।*

*जिला वासियों से लॉक डाउन के समर्थन और सहयोग की अपील*
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मैं लोगों को पुनः यह अपील करता हूं कि वे लाॅक डाउन का समर्थन करें। लाॅक डाउन और उसके उद्देश्य को कामयाब बनाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। अपने घरों से अनावश्यक बाहर ना निकलें। जिस तरह से अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है केवल उसी उद्देश्य के लिए निकलें। जिन उद्देश्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमों के तहत छूट दी गई है केवल उन कार्यों को पूरा करने के लिए ही निकलें। चिकित्सा से संबंधी कारण हो तो प्रशासन से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर इलाज के लिए निकल सकते हैं। लेकिन अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें।

*▪︎किसी भी तरह के सांस्कृतिक / राजनीतिक / धार्मिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह प्रतिबंध है।*

*▪︎सभी तरह के धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद हैं।*

*▪︎शैक्षणिक स्थल बंद हैं।*

*लॉक डाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई*
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लॉक डाउन की निर्धारित अवधि में अनावश्यक रूप से जो लोग निकलेंगे उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट की सुसंगत धाराओं, आईपीसी की धारा 188 या अन्य धारा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाली धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। पहले से जारी लॉक डाउन की अवधि के दौरान जैसे पूर्व में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होती रही है उसी तरह आगे भी लॉक डाउन का अनुपालन कराया जाएगा।

*चाईबासा जिला में लॉक डाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी फ्लाइंग स्क्वायड टीम को निर्देश दे दिया गया है।*
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रत्येक थाना में फ्लाइंग स्क्वायड की दो-दो टीमें बनाई गई हैं, उनको निर्देश दे दिया गया है कि किसी तरह से यदि लॉक डाउन के मानकों का उल्लंघन हुआ या स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले किसी भी तरह के कार्य हुए तो निश्चित रूप से एफ आई आर दर्ज करते हुए अग्रसर कार्रवाई करेंगे।
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*कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:*
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*डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर- 8986607626*
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*कंट्रोल रूम, CHC- 7479411489*
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*झारखंड टोल फ्री नंबर- 104*
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*राज्य कॉल सेंटर- (0651)2261368 / 9955837428*
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*रांची, रिम्स कॉल सेंटर- (0651)2542700*
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*राष्ट्रीय कॉल सेंटर- 011-23978046*
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