ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त हुआ ज़िला प्रशासन

रात्रि 10 से सुबह 6 तक माइक बजाने पर रोक, उल्लंघन पर डीजे संचालक व आयोजक के खिलाफ कार्रवाई
जमशेदपुर : उपयुक्त सूरज कुमार के निर्देशानुसार आज जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र में कार्य करनेवाले डीजे संचालकों के साथ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के नगर प्रबंधक संदीप कुमार ने बैठक की. सभी डीजे संचालकों को निर्देश दिया गया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग ना करें. उक्त अवधि के बाद भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तय सीमा के भीतर ही किया जाए. बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी डीजे संचालकों से इस आशय का स्व-घोषणा पत्र भी लिया जाएगा कि उनके द्वारा इस नियम का पालन किया जाएगा.
बताया गया कि ऐसा न करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रम करनेवालों से इस आशय का स्व घोषणा पत्र लिया जाएगा कि उनके द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा. इस अवधि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों की तीव्रता तय मानकों के अनुसार रखी जाएगी इसका उल्लंघन करने पर आयोजनकर्ताओं पर भी कानूनी कार्रवाई करते हुए दंड राशि की वसूली की जाएगी. आगामी सप्ताह से जमशेदपुर अक्षेस की रात्रि गश्ती दल द्वारा शादी विवाह एवं अन्य आयोजनों के की जांच की जाएगी कि उक्त प्रावधानों का पालन उनके द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं.

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