डीसी का निर्देश : बिष्टुपुर बनेगा ‘नो वेंडिंग जोन’

तीनों निकाय की समीक्षा बैठक
जमशेदपुर : उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में आज तीनों नगर निकाय की समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें तीनों नगर निकाय में संचालित योजनाओं/नक्शा पारित करने/पार्किंग/निकाय का आय व्यय एवं साफ सफाई से संबधित कार्यों की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने जेएनएसी पदाधिकारी को बिष्टुपुर को ‘नो वेंडिंगÓ जोन बनाने तथा साकची, कदमा, बाराद्वारी में सड़क पर दुकान नहीं लगाने को लेकर माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया. वहीं मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को नगर निगम क्षेत्र में सड़क पर दुकान नहीं लगाने को लेकर दुकानदारों को जागरूक करने का निर्देश दिया. डीसी ने कहा कि सड़कों के अतिक्रमण से सड़क सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं ऐसे में आवश्यक है कि सड़कों का अतिक्रमण नहीं हो तथा सुगमता से यातायात व्यवस्था बहाल रहे. साथ ही दुकान के बाहर कचड़ा फेंकनेवाले तथा सड़कों का अतिक्रमण कर अपने दुकान का सामान रखनेवालों के विरूद्ध सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया. बैठक में जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव, मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय, जेएनएसी के प्रतिनिधि, जेई, एई, सिटी मैनेजर तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

रात्रि 10 के बाद गाना बजा तो सामान होगा जब्त
डीसी ने कहा कि यह तय हो कि रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर गाना नहीं बजे. निकाय पदाधिकारियों को डीजे संचालकों के साथ बैठक करने को कहा गया. स्पष्ट निर्देश दिया कि अगर डीजे संचालक इसका उल्लंघन करेंगे तो सामान जब्त करने के साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी.

ट्रेड लाइसेंस जरुर बनाएं, वर्ना जुर्माना दें
उपायुक्त ने ट्रेड लाइसेंस बनाने को लेकर दुकानदारों को माइकिंग से जागरूक करने का निर्देश दिया. कहा कि नियमित अपील किए जाने के बाद भी जो दुकानदार ट्रेड लाइसेंस नहीं बना रहे हों उनसे जुर्माने की राशि वसूलें. तीनों नगर निकाय में गो प्रो कैमरा, हैंडीकैमरा व ड्रोन कैमरा रखने को कहा गया, ताकि पोषक क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित या अन्य कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहे.

गैस रिसाव से बचने को ‘मॉक ड्रिल’ 24 को
उपायुक्त ने बताया कि आगामी 24 फरवरी को जिला प्रशासन द्वारा आकस्मिक स्थिति में गैस रिसाव से बचाव हेतु ‘मॉक ड्रिल’ किया जाएगा. इस संबंध में निकाय पदाधिकारियों को जगह-जगह ‘गैस रिसाव मॉक ड्रिल’ होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया गया ताकि कोई भी असामाजिक तत्व मॉक ड्रिल का वीडियो बनाकर इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सके.

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