डीसी आफिस के इर्द गिर्द लगी धारा 144

कोविड संक्रमण रोकने की पहल
जमशेदपुर : उपायुक्त कार्यालय में इनदिनों विरोध प्रदर्शन करने आनेवालों की संख्या में बढ़ोत्तरी को देखते हुए धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी नीतीश कुमार ने कार्यालय के आसपास निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दिया है. अब डीसी आफिस के 50 मीटर के दायरे में आसानी से नही आ जा सकेंगे. कोविड संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह नियम लागू किया गया है, जो फिलहाल 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा.
उक्त आदेश के आलोक में उपायुक्त कार्यालय के अंदर 5 या उससे अधिक लोगों के एकसाथ आने तथा जमावड़ा लगाने पर मनाही होगी. परिसर के अंदर आनेवालों को आवश्यक रूप से फेस मास्क/कवर आदि पहनना होगा और सभी को 6 फीट की दूरी का पालन करना होगा. किसी भी तरह की हिंसक जुलूस, धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन, रोड जाम के अलावा कोई अस्त्र शस्त्र, लाठी डंडा आदि लेकर चलना भी वर्जित रहेगा.
किसी भी संगठन/ राजनैतिक संस्था द्वारा बिना अनुमति के सभा, सम्मेलन जुलूस तथा माइक के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है. इसका उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश सरकारी कर्मी या सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी पर लागू नही होगा.

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