चैयरमेन केडी साह ने 60 दिनों के लिए वार्ड पार्षद दिनेश व सरोज को किया निलंबित

रामगोपाल जेना
चक्रधरपुर।
नगर पर्षद के चैयरमेन केडी साह ने बोर्ड की बैठक में दो वार्ड पार्षद पर वेवजह हंगामा करने का आरोप में 60 दिनों के लिए निलंबित कर दिया ।बोर्ड की बैठक के दौरान यह करवाई चैयरमेन के द्वारा की गई ।वार्ड पार्षद दिनेश जेना व सरोज कसेरा को निलंबित किया गया।यही नही कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा ने बैठक के दौरान दोनों वार्ड पार्षद को निलंबित किए जाने के कारण बैठक से बाहर रहने जाने का निर्देश दिया जिस पर गरमागरम का माहौल उतपन्न हो गया।इसके बाद नगर परिषद के चेयरमैन केडी शाह ने पुलिस को खबर कर थाने से पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों को बुलाया इसके बाद बैठक शुरू हुई इस दौरान नगर परिषद के चेयरमैन केडी साह ने कार्यालय में जहां बोर्ड की बैठक किए वहीं बाहर में दोनों वार्ड पार्षद कार्यालय के बरामदे पर बैठकर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद के चेयरमैन केडी शाह एवं कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा मिलीभगत से सरकारी राशि की बड़े पैमाने पर बंदरबांट करने की योजना बनाये है यही वजह है कि उन दोनों को निलंबित करने की योजना भी दोनों मिलकर किये है ।
वार्ड पार्षद दिनेश जेना ने कहा कि विगत बैठक की प्रसिड्यूर की कापी मांगने के कारण यह करवाई की गई है बोर्ड की बैठक में ही इस प्रकार की गड़बड़ी हो तो फिर न्याय कैसे होगा।
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निलंबित वार्ड पार्षद दिनेश जेना व सरोज कसेरा के पक्ष में खड़े हुए दो और वार्ड पार्षद
नगर पर्षद के चैयरमेन केडी साह के द्वारा दो वार्ड दिनेश जेना व सरोज कसेरा को निलंबित किये जाने के बाद दो वार्ड पार्षद लीला प्रसाद व सहीन तब्बसुम भी उनके पक्ष में आये।
धारा 78/79 के तहत निलंबित:चैयरमेन
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नगर पर्षद के चैयरमेन केडी साह ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 78 एवम 79के तहत ही दोनों वार्ड पार्षद को निलम्बित किया गया है उन्होंने कहा कि दोनों वार्ड पार्षद के इलाके में आम जनता का कार्य नही रुकेगा।आम जनता का कार्य पहले की तरह जारी रहेगा।जरूरत पड़ी तो दूसरे वार्ड पार्षद के माध्यम से भी आम जनता का कार्य होगा।
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चैयरमेन को विशेषाधिकार प्राप्त है:कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा ने बताया कि बोर्ड की बैठक में चैयरमेन को विशेषाधिकार प्राप्त है वे एक प्रकार से पीठासीन पदाधिकारी होते है कोई हंगामा करता है तो उससे निलंबित करने का अधिकार नगर पालिका अधिनियम में है

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