जमशेदपुर. 3 जनवरी संवाददाता मेड्रिटिना अस्पताल, आदित्यपुर की ऑपरेशनल मैनेजर चयनिका कुमारी की हत्या कर शव को सूटकेस में ठिकाने लगाने के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला जज वन राधाकृष्ण की अदालत ने 22 दिसंबर को चयनिका के प्रेमी डॉक्टर मिर्जा रफीकुल हक को दोषी करार दिया था। दोषी कोलकाता के बीएम बिड़ला अस्पताल में चिकित्सक था। कोर्ट डॉ. मिर्जा की सजा पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। कोर्ट ने डॉक्टर मिर्जा को धारा 302 हत्या और 201 साक्ष्य छिपाने का दोषी माना है।
26 महीने में कोर्ट ने सुनाया फैसला
26 महीने तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चयनिका के प्रेमी डॉ. मिर्जा ने तीन नवंबर 2017 को बिष्टुपुर स्थित होटल जिंजर में चेन से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। शव को ट्रॉली बैग में बंद कर स्टेशन के पास सड़क किनारे रख दिया था। चार नवंबर को पुलिस ने चयनिका का शव बरामद किया था। इस मामले में कुल 13 लोगों की गवाही हुई थी।
कबूला था जुर्म… आरोपी ने खुद फोन कर कहा था- मैंने चयनिका को मार डाला
पकड़ेे जाने के डर से आरोपी डॉ. मिर्जा ने अस्पताल के अकाउंटेंट राकेश कुमार को फोन कर बताया था कि उसने चयनिका को मार डाला। चयनिका के पिता अरुण कुमार ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर मिर्जा बेटी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था।