प्रवासी मजदूरों के लिये चाक-चौबंद व्यवस्था का निर्देश
जमशेदपुर : कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर प्रवासी मजदूरों के क्वारंटाइन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इसके आलोक में उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एसएसपी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, निदेशक डीआरडीए, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी व अन्य संबंधित वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, नगर निकाय पदाधिकारी व इंसिडेंट कमांडर के साथ बैठक की. उन्होंने पंचायतों व ब्लॉक स्तर एवं नगर निकायों में क्वारंटीन सेंटर अतिशीघ्र प्रभावी करने पर विमर्श किया.
उपायुक्त ने कहा कि झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में आने वाले सभी प्रवासियों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा उन्हें सात दिनों तक क्वारंटाइन में रखने का निर्देश मिला है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासियों को पंचायत स्तर पर बने सेंटर में 7 दिन तक क्वारंटीन करने तथा घर भेजने से पहले उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाना अनिवार्य है. उपायुक्त ने सभी इंसिडेंट कमांडर को दो दिनों के अंदर सरकारी एवं निजी स्थानों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया, जहां प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया जा सकेगा. उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक डेडीकेटेड एम्बुलेंस (ममता वाहन) तैयार रखने का निर्देश दिया गया तथा कोरोना जांच को और व्यापक बनाने पर बल दिया गया.
टीका का पहला डोज लेनेवाले दूसरा डोज भी वही लें
उपायुक्त ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर कोविड जांच व वैक्सीनशन की गति बढ़ाने के उद्देश्य से सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ स्पेशल ड्राइव के साथ-साथ इस दिशा में कार्य करने की बात कही. सभी योग्य लाभुकों से अपील की कि जो व्यक्ति कोविशील्ड टीका का पहला डोज लिए है वो कोविशील्ड का ही दूसरा डोज लेंगे तथा जो व्यक्ति को-वैक्सीन का पहला डोज लिए है, वे को-वैक्सीन का ही दूसरा डोज लेंगे. उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए.
टीकाकरण व टेस्टिंग को करें और बेहतर
बैठक में उपायुक्त ने जिले में हो रहे टीकाकरण कार्य एवं टेस्टिंग की जानकारी ली तथा सभी संबंधित अधिकारियों को टेस्टिंग की गति को और बेहतर करने का निर्देश दिया. कहा कि संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु वैक्सिनेशन एवं टेस्टिंग दोनों महत्वपूर्ण है. इस दिशा में तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है.
सिर्फ डेडिकेटेड अस्पतालों में उपलब्ध है रेमिडिसिविर
उपायुक्त ने कहा कि जिले में जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है, यहां पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध है. उन्होंने इंसिडेंट कमांडर को निर्देश दिया कि दवाओं की कालाबाजारी एवं अनाधिकृत उपयोग न हो, इसपर नजर रखें. सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार ही दवा दुकानदार ग्राहकों से पैसे लें. साथ ही रेमिडिसिविर को लेकर उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि पूरे जिले में किसी स्टोर में यह दवा नहीं मिलेगी, सिर्फ डेडिकेटेड अस्पतालों में उपलब्ध है, जहां चिकित्सक के परामर्श पर उपलब्ध कराया जा रहा है. किसी भी व्यक्ति के रेमिडिसिविर दिलाने के झूठे दावों में विश्वास न करें.