गैर सूचीबद्ध न्यूज चैनल, न्यूज पोर्टल पर कार्रवाई का आदेश

विशेष शाखा झारखंड की ओर से सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षकों को भेजा गया पत्र

रांची, 10 मई : गैर सूचीबद्द न्यू चैनल, यूट्यूब चैनल, न्यूज पोर्टल, इंटरनेट वेबसाइट को लेकर विशेष शाखा रांची, झारखंड की ओर से सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षकों को एक आदेश जारी कर उन पर कार्रवाई करने को कहा गया है. जारी आदेश में कहा गया है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से बिना सूचीबद्ध वाले ऐसे पोर्टल वेबसाइट पर जांच के उपरांत विधिसम्मत कार्रवाई की जाए.
जारी आदेश में कहा गया है कि जानकारी मिली है कि झारखंड में कई ऐसे यू ट्यूब न्यूज चैनल, न्यूज पोर्टल, न्यूज ऐप इंटरनेट वेबसाइट है जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सूचीबद्ध नहीं है. इस तरह के चैनल में चार पांच लोग काम करते हैं और उक्त चैनल का आईडी कार्ड धारण कर क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हैं इनका कोई पंजीकृत कार्यालय नहीं होता. ये लोग अपने आप को चैनल का पत्रकार, संपादक बताते हुए विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था संधारण हेतु ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर दबाव भी डालने का प्रयास करते हैं. इनके द्वारा कई बार गलत-भ्रामक ढंग से खबरों को प्रकाशित करने की बात सामने आयी है. उक्त आदेश में कहा गया है कि झारखंड एवं रांची से मान्यता प्राप्त स्वीकृत सूची में शामिल किये गये वेबसाइट न्यूज पोर्टल, न्यूज चैनल, यू ट्यूब चैनल की सूची संलग्न कर भेजी जा रही है.
विदित हो कि पिछले दो-तीन सालों में खासतौर पर ऐसे न्यूज पोर्टल की बाढ़ सी आ गयी है. इनकी वजहों से परंपरागत पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया से सामने भी ऐसी ही परेशानियां पैदा हो रही है.

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