टाटा स्टील व टीडब्ल्यूयू के बीच कोरोना फैमिली सपोर्ट स्कीम के तहत ऐतिहासिक समझौता, 25 वर्ष की नौकरी पूरी करने से पहले भी किसी कर्मचारी की मौत के बाद एक आश्रित को मिलेगा रजिस्टे्शन का मौका


मार्च 2020 से मार्च 2022तक के रहेगा लागू
कर्मचारी के आश्रित को 60 वर्षों तक मिलेगी वेतन की राशि
जमशेदपुर, 14 जून (रिपोर्टर): सोमवार को टाटा स्टील प्रबंधन व टाटा वर्कर्स यूनियन नेतृत्व के बीच कोरोना फैमिली सपोर्ट स्कीम के तहत ऐतिहासिक समझौता किया गया जिसके तहत मार्च 2020 से मार्च 2022 तक यदि किसी कर्मचारी की कोरोना या अन्य बीमारी से मौत हो जाती है तो उनके एक बच्चे को रजिस्टे्शन कराने का मौका मिलेगा. साथ ही मृतक के आश्रित को 60 वर्षों तक कर्मचारी को वर्तमान में जो वेतन मिलता है उसमें इंसेंटिव बोनस की राशि को छोड़ कर शेष राशि मिलेगी. प्रत्येक वर्ष उनको मिलने वाली राशि में एक-एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी.
सोमवार की देर शाम टाटा वर्कर्स यूनियन की ओर से प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया. इस मौके पर यूनियन अध्यक्ष संजीव चौधरी व महामंत्री सतीश सिंह ने कहा कि कर्मचारी के परिजन का रजिस्ट्रेशन 1970 में यूनियन के साथ एक समझौते के बाद शुरू हुआ था, जिसके तहत जिन कर्मचारियों ने कंपनी में 25 वर्षों से अधिक व ट्यूब डिवीजन के मामले में 10 वर्ष काम किया है, वे रजिस्ट्रेशन के लिए अपने एक वार्ड को पंजीकृत कर सकते हैं. टाटा स्टील में आगे भी यह समझौता जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही टाटा स्टील प्रबंधन व टाटा वर्कर्स यूनियन नेतृत्व ने कोरोना फैमिली सपोर्ट स्कीम के तहत ऐतिहासिक समझौता किया है जिसके तहत यदि कोई कर्मचारी 25 वर्षों की सेवा पूरी करता है और उसने अपने एक वार्ड को पंजीकृत कर लिया है, तो परिवार को किसी भी सोशल सेक्यूरिटी स्कीम लेने पर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता था. उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी ऐसे हैं, जिनकी निर्धारित 25 वर्षों की सेवा पूरी करने से पहले ही कोरोना या किसी अन्य बीमारियों के कारण मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारियों के बच्चे में से एक को रजिस्टे्रशन कराने का मौका मिलेगा. बशर्ते कि मृत कर्मचारी ने टाटा स्टील में 25 या अधिक वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो या उनके सर्विस की बची हुई अवधि मिलाकर 25 वर्ष हो रहे हों. समझौता पत्र पर प्रबंधन की ओर से कंपनी की वाइस प्रेसीडेंट एचआरएम अत्रेयी सरकार, ग्रुप चीफ एचआर आईआर जुबिल पालिया, चीफ आईआर ज्वाइंट कंसल्टेंट राहुल दुबे व यूनियन की ओर से अध्यक्ष संजीव चौधरी, डिप्टी प्रेसीडेंट शैलेश सिंह व महामंत्री सतीश सिंह ने हस्ताक्षर किए.
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समझौता के तहत नए बने प्रावधान

बेसिक-डीए के बजाए अंतिम ग्रॉस वेतन मिलेगा जिसमें प्रत्येक वर्ष 1000 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
तीन वर्ष क्वार्टर में रहने की सुविधा या एचआरए मिलेगा. क्वार्टर नहीं रखने पर 60 वर्ष तक एचआरए मिलता रहेगा.
घर शिफ्ट करने पर 50 हजार रुपये री-लोकेशन एलाउंस मिलेगा।
जीवित रहने पर जो मेडिकल सुविधा मिलती थी, आश्रित के परिवार को मिलता रहेगा. जब 60 वर्ष की उम्र हो जाएगी तो सेवानिवृत्त कर्मचारी की तरह सुविधा मिलेगी.
दो बच्चों को स्नातक तक हर साल पढ़ाई के लिए एक लाख रुपये का रिंबसमेंट मिलेगा.
लाइफ कवर स्कीम के तहत छ: लाख के बजाए अब सात लाख रुपये या 20 माह का वेतन, जो ज्यादा हो मिलेगा.
आश्रित को कर्मचारी का पीएफ, ग्रेच्युटी सहित अन्य फायदा तत्काल मिलेंगे.
टाटा स्टील में निकाली गई 500 बहाली प्रक्रिया को 15 दिनों के लिए खोला जाएगा ताकि इस स्कीम का लाभ मृत कर्मचारियों के आश्रित भी ले सके.

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