सरायकेला कार्यालय 27 जून: देश विदेश में चर्चित तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग में हत्या के मामले पर एडीजे वन अमित शेखर के न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसमें मामले के दो आरोपी सत्यनारायण नायक और सुमंत प्रधान को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मामले से रिहा किया गया। जबकि मामले के अन्य 10 आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान पर आरोप सिद्ध होते हुए फैसला को न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखा गया। जिसमें सजा के बिंदुओं पर आगामी 5 जुलाई को न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए सजा सुनाये जाने की बात कही गई। जानकारी हो कि सरायकेला थाना अंतर्गत धातकीडीह गांव में 18 जून 2019 को एक घर में चोरी की नीयत से घुसे तबरेज अंसारी की पिटाई भीड़ द्वारा की गई थी। जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया था। वहां से तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जिसके बाद सरायकेला मंडल कारा में उसकी तबीयत बिगड़ी और उपचार के लिए सरायकेला सदर अस्पताल लाये जाने के क्रम इलाज के दौरान तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी। इस नाम ले को मॉब लिंचिंग के रूप में भी प्रचारित किया गया था। इस संबंध में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बना कर गिरफ्तार किया गया था। जिसमें मामले के एक आरोपी कुशल महाली का निधन हो चुका है।
17 जून 2019 की रात ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में तबरेज की पिटाई कर दी थी। 18 जून को सरायकेला पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इलाज के दौरान 22 जून को उसकी मौत हो गयी थी। इस मामले में 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। जिसके बाद से लगातार सुनवाई चल रही थी। आज छह साल बाद कोर्ट ने इस मॉब लिंचिंग मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अब सजा देना बाकि है।
सरायकेला पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 22 जून को ही नामजद अभियुक्त पप्पू मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि बाद में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उधर खरसावां थाना प्रभारी और सिनी ओपी प्रभारी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया था। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट की मांग की थी।