पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के चलते सुर्खियों में आईं नूपुर शर्मा को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR को दिल्ली ट्रांसफर किया जाएगा. बता दें कि नूपुर शर्मा खुद लंबे समय से मांग कर रही थीं कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, अब कोर्ट ने भी इसी दिशा में फैसला सुना दिया है.
‘दिल्ली HC का करें रुख’
साथ ही केस की जांच पूरी होने तक नूपुर की गिरफ्तारी पर भी रोक लगी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कहा कि उनके खिलाफ दर्ज FIRs को रद्द करने की मांग को लेकर वो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत पहले ही याचिकाकर्ता के जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संज्ञान ले चुकी है, हम निर्देश देते हैं कि नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी एफआईआर को ट्रांसफर किया जाए और दिल्ली पुलिस को जांच के लिए जोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने प्राथमिक रूप से एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी और एक विकल्प के रूप में उसने जांच के उद्देश्य से एक जांच एजेंसी को स्थानांतरण और क्लब करने की भी मांग की थी। हालांकि याचिकाकर्ता को प्राथमिकी रद्द करने के संबंध में वैकल्पिक उपाय करने के लिए 1 जुलाई 2022 को हटा दिया गया था। लेकिन उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे के संबंध में बाद की घटनाओं को देखते हुए उसमें विचार किया गया।