नई दिल्ली। रोज एवेन्यू कोर्ट ( सेंट्रल दिल्ली) ने आप नेता सोमनाथ भारती को दी गयी 2 वर्षों की सजा कल फिलहाल निलंबित कर दी। सोमनाथ भारती ने अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार पांडेय द्वारा सुनाई गई इस सजा के खिलाफ अपील दायर की थी जिस पर विशेष जज विकास धूल ने यह आदेश जारी किया । सोमनाथ भारती द्वारा एम्स सिक्योरिटी स्टाफ के साथ मारपीट के आरोप को अभियोजन द्वारा साबित किये जाने के बाद अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उक्त सजा सुनाई थी।