पात्रा ‘चॉल’ पुनर्विकास परियोजना से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को जमानत दे दी.
संजय राउत मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से जमानत आदेश को शुक्रवार तक प्रभावी नहीं करने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. इधर ईडी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा. हाईकोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को अदालत से मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह इस तरह का आदेश दोनों पक्षों को सुने बिना नहीं पारित कर सकती. इसके साथ ही इसने मामले की सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार की तारीख मुकर्रर की.
7 जुलाई को ईडी ने किया था संजय राउत को गिरफ्तार
ईडी ने राज्यसभा सदस्य राउत को इस साल जुलाई में उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा ‘चॉल’ के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था. उसके बाद से राउत न्यायिक हिरासत में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद थे. अदालत ने सांसद के सहयोगी और सह-आरोपी प्रवीण राउत को भी जमानत दे दी.