रूपा तिर्की मौत प्रकरण-झारखंड हाईकोर्ट का आदेश , CBI को सौपें जांच


रांची
साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच झारखंड हाईकोर्ट ने CBI से कराने का आदेश दिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा- ‘यह रेयरेस्ट ऑफ दे रेयर और CBI के लिए फिट केस है।’ कोर्ट ने तुरंत केस को CBI को सौंपने का आदेश दिया है।
इस ममले में रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव की तरफ याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसकी मृत्यु के बाद से ही परिजन समेत कई सामाजिक संगठन इसकी CBI जांच की मांग कर रहे थे।
पिता ने कहा था- उसकी हत्या की गई है
पिता देवानंद उरांव ने कहा था- ‘रूपा ने आत्महत्या नहीं की है। उसकी हत्या की गई है। पुलिस इसे प्रेम-प्रसंग का मामला बताकर आत्महत्या का रंग दे रही है। बेटी की मौत के बाद जिस परिस्थिति में शव मिला था, उससे प्रतीत होता है कि वह आत्महत्या नहीं है।’
पुलिस बता रही है प्रेम-प्रसंग का मामला
पुलिस रूपा की आत्महत्या को प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। इस मामले में शिव कनौजिया को गिरफ्तार किया गया है, जिसे रूपा का दोस्त बताया जा रहा है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आत्महत्या वाले दिन रूपा के मोबाइल पर अंतिम कॉल शिव कुमार कनौजिया का ही आया था।
3 मई को सरकारी क्वार्टर में फंदे से लटका मिला था शव
रूपा तिर्की रांची के रातू थाना अंतर्गत काठीटांड की रहने वाली थी। वह 2018 बैच के अवर निरीक्षक के रूप में बहाल हुई थी। तिर्की ने 3 मई को अपने साहिबगंज स्थित सरकारी आवास में गले में रस्सी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी।

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