Ranchi: वर्ष 2011 के राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी सीता सोरेन के साथ सह आरोपी राजकुमार अग्रवाल को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राजकुमार अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चल रही ट्रायल को निरस्त कर दिया. राजकुमार अग्रवाल ने निचली अदालत में मामले से संबंधित चल रहे केस वह चुनौती देते हुए कहा था कि आयकर विभाग ने उन्हें पैसा बरामद मामले में क्लीन चिट दे दी है, यह पैसा उनका नहीं है. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि आयकर विभाग ने वर्ष 2016-17 में राज्यसभा चुनाव 2011 के समय बरामद 2.15 करोड़ रुपए को उनका नहीं बताया था. आरोप लगाया गया था कि जो पैसा पकड़ाया था उससे सीता सोरेन को घूस दिए जाने की बात कही गई थी.
चूंकी आयकर विभाग ने वह पैसा उनका नहीं बताया है इसलिए घूस देने की बात गलत है. इसलिए उनके खिलाफ सीबीआई कोर्ट में क्रिमिनल केस नहीं चलना चाहिए. कोर्ट ने प्रार्थी की दलील सुनते हुए सीबीआई कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया. बता दे की राज्यसभा चुनाव 2011 के दिन आयकर विभाग ने नाकेबंदी में नामकुम में एक इनोवा गाड़ी से 2.15 करोड़ रूपया बरामद किया था. पूछताछ में पता चला कि यह पैसा राजकुमार अग्रवाल के जमाई ने एक जमीन के डील के लिए जमशेदपुर से भेजी है.
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