सोनिया के घर शिफ्ट होंगे राहुल, सामान भेजा जा रहा

राहुल ने कहा था- इस सरकारी बंगले से अच्छी यादें जुड़ीं
नई दिल्ली,5 अप्रैल(: राहुल गांधी सरकारी बंगला छोडऩे के बाद सोनिया गांधी के घर (10 जनपथ) शिफ्ट हो रहे हैं। उनका सामान शिफ्ट किया जा रहा है। वे जल्द ही यहां रहने लगेंगे। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि कुछ ही देर में उन्हें जमानत भी दे दी थी।
इसके अगले दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। जिसके बाद 27 मार्च को उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। नोटिस मिलने के बाद राहुल ने कहा था कि सरकारी बंगले से उनकी कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने तब उन्हें अपने या सोनिया के बंगले में शिफ्ट होने का सुझाव दिया था।
अमेठी से सांसद बनने के बाद 2005 में सरकारी बंगला दिया गया था: राहुल को 27 मार्च को लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा था। बंगला खाली करने के लिए 24 अप्रैल तक का समय दिया गया था। नोटिस मिलने के अगले दिन राहुल ने लोकसभा सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी डॉ. मोहित रंजन को लिखित जवाब भेजा। राहुल ने अपने जवाब में लिखा- मैं 4 बार लोकसभा सांसद चुना गया। यह लोगों का जनादेश है, जिसके लिए मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं। मेरी इस घर से कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं नोटिस में दिए गए आदेश का पालन करूंगा। 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद चुने जाने पर राहुल को यह बंगला 2005 में अलॉट किया गया था।
23 मार्च: मानहानि केस में राहुल को सजा मिली
सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई। उन्होंने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।
24 मार्च: राहुल की संसद सदस्यता रद्द
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च दोपहर करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी पाया गया तो वह संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। इसी नियम के तहत राहुल की संसद सदस्यता रद्द हुई है।

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