नई दिल्ली : दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर मंगलवार रात से कर्फ्यू लगाने का एलान हुआ है। आगामी 30 अप्रैल तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू के तहत रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से निकलने पर मनाही होगी। दिल्ली सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को ही कहा था कि रात के कर्फ्यू लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन था। दिल्ली आपदा प्राधिकरण के मुताबिक, दिल्ली में आगामी 30 अप्रैल तक कर्फ्यू की समयावधि रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तय की गई है। इस दौरान तमाम तरह के प्रतिबंध रहेंगे। इसके मकसद कोरोना वायरस के खतरे और प्रभाव को फैलने से रोकना है।
इन्हें मिली छूट
पैरामेडिकल स्टाफ
प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया के पत्रकार
जो यात्री एयरपोर्ट जा रहे होंगे उन्हें भी छूट हासिल है, बशर्ते वह अपना टिकट दिखाएं।
नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक सामान्य रहेगा यानी लोग अन्य राज्यों से आ सकेंगे।
नाइट कर्फ्यू में भी लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे, लेकिन उन्हें इसके लिए पास लेना होगा।
ई-पास लेकर सब्जी और फल विक्रेता, मेडिकल से जुड़े लोग आ-जा सकेंगे।
पेट्रोल पंप ओर मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे।
किन गतिविधियों पर रहेगी रोक
घूमने-फिरने पर रोक
खरीदारी पर प्रतिबंध होगा
अनावश्यक काम से बाहर निकले लोगों पर कार्रवाई होगी।
फैक्टरी/कंपनियों का संचालन नहीं होगा।
किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी।
रेस्तरां, होटल और अन्य दुकानें 10 बजे के बाद नहीं खुलेंगीं।
धार्मिक स्थल भी बंद होंगे।
किसी तरह के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर रोक होगी।
दुकानों को रात 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक बंद रखना होगा।
होटल और रेस्तरां भी 5 बजे से रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे।