खुशखबरी : शर्तों के साथ नववर्ष मनाने की इजाजत

सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक, हुड़दंगियों पर रहेगी नजर
होटल एसोसिएशन/होटल-रेस्तरां संचालकों के साथ बैठक, गाइडलाइन से कराया अवगत

जमशेदपुर, 28 दिसंबर (रिपोर्टर) : कोरोना संक्रमण को देखते हुए नववर्ष के मौके पर किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर रोक रहेगी. केन्द्रीय गृह मंत्रालय व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर सिटी एसपी सुभाष चन्द्र जाट, धालभूम एसडीएम नीतीश कुमार सिंह व एडीएम नन्दकिशोर लाल ने जिला सभागार में होटल एसोसिएशन/होटल-रेस्तरां संचालकों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देशों से अवगत कराया. सिटी एसपी ने उन्हें बताया कि नववर्ष पर पुलिस प्रशासन की नजर हुड़दंगियों पर रहेगी. ऐसे में वे अपने स्तर पर भी सुनिश्चित करें कि लोग उनके प्रतिष्ठान परिसर में अनावश्यक भीड़ ना लगायें तथा किसी भी तरह का हंगामा न हो. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों की नजर शहर की प्रत्येक गतिविधि पर होगी, ऐसे में लोग दूसरों की सुरक्षा एवं निजता का ध्यान रखते हुए नववर्ष के आगमन पर खुशिया मनायें.

हॉल की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही हो सकेंगे जमा
धालभूम एसडीएम ने सभी को अपने प्रतिष्ठान में लॉग बुक मेंटेन करने, सोशल डिस्टेंसिग के अनुपालन हेतु क्षमता के 50 फीसदी लोगों को आने की अनुमति तथा अनिवार्य रूप से हैंड वॉश, सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए. कहा कि प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा. रजिस्टर संधारण करना अनिवार्य होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज हो. उन्होंने कहा कि नववर्ष का उल्लास कोरोना संक्रमण से बचाव को देखते हुए मनायें. सख्त निर्देश दिया कि गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध डीएम एक्ट एवं आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

रात 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक की मनाही
एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक बजाने की मनाही है. बताया कि अधिकतम 200 लोग किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उपस्थित लोगों की संख्या कम्युनिटी हॉल/होटल की क्षमता के 50 फीसदी ही हो. आगामी 30 दिसबंर को को-ऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के साथ भी उक्त दिशा-निर्देशों से अवगत कराने हेतु बैठक की जाएगी.

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