मुंबई, 18 january कोरोना संक्रमण के कम हो रहे मामलों को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने रविवार को नया निर्देश जारी किया हैं। नए निर्देश के अनुसार अब निजी वाहनों के अंदर मास्क न पहनने वाले लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, सार्वजनिक परिवहन जैसे टैक्सी या रिक्शा में यात्रा करने वालों को बिना मास्क पकड़े जाने पर पहले की तरह ही दंडित किया जाएगा। गौरतलब है कि बीएमसी ने महानगर में कोरोना मामले बढ़ने के बाद 18 अप्रैल 2020 से मास्क पहनना अनिवार्य किया था।
ऐसा न करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया था हालांकि बाद में जुर्माना राशि को घटाकर 200 रुपये कर दिया गया था। बीएमसी ने इसके साथ-साथ सामुदायिक सेवा का दंड भी लागू किया था। इसके अंतर्गत अगर कोई आदमी बिना मास्क पहने सड़क पर नजर आता है तो उससे जुर्माना वसूलने के साथ सड़क पर झाड़ू लगवाना या कोविड केयर सेंटर में अपनी सेवाएं देना जैसे भी काम करने पड़ सकते हैं।
महाराष्ट्र में कोरोनावायरस
महाराष्ट्र का COVID-19 के केस अब बढ़कर 19,87,678 तक पहुंच चुके हैं , शनिवार को 2,910 नए मामले दर्ज किये गए। कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 50,388 तक पहुंच चुका है । शनिवार को कुल 3,039 रोगियों को छुट्टी दे दी गई थी, अब तक कुल 18,84,127 लोग इस महामारी के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। 51,965 मरीज अभी सक्रिय हैं जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है।