मुंबई, 23 अप्रैल महाराष्ट्र में . सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वालीं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कल दोनों की बांद्रा कोर्ट में पेशी होगी. मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी. गिरफ्तारी से पहले दोनों को खार पुलिस स्टेशन लाया गया है.
हिरासत में लिए जाने के दौरान नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें घर से जबरन उठा लिया. इसे लेकर उन्होंने पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से भी मदद मांगी है. पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक नवनीत राणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है. जो भी कोई शख्स अवैध बातें कर किसी व्यक्ति को द्वेषभाव या बेहूदगी से निशाना बनाता है और ऐसे भाषण या बयान से परिणामस्वरूप उपद्रव हो सकता है. उसके खिलाफ ये धारा लगाई जाती है.
इस मामले में दोषी व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे एक साल तक बढ़ाया भी जा सकता है. साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. या फिर सजा के तौर पर दोनों ही लागू हो सकते हैं. लेकिन अगर उपरोक्त आपत्तिजनक भाषण या बयान से उपद्रव नहीं होता तो भी दोषी को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है और उस सजा को 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है. या जुर्माना और कैद दोनों हो सकते हैं.
मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का किया था ऐलान
बताया जा रहा है कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ अब गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. जिसके बाद दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इससे पहले उन्होंने अपनी उस चुनौती को वापस ले लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मातोश्री के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगीं. उनके इस ऐलान के बाद तमाम शिवसेना कार्यकर्ता मातोश्री के बाहर जमा हो गए, उन्होंने कहा कि वो सांसद का स्वागत करने यहां पहुंचे हैं. इनमें शिवसेना की महिला विंग भी शामिल थी. पूरे दिनभर इस मामले को लेकर बवाल चलता रहा. आखिरकार नवनीत राणा ने अपना फैसला वापस लेने की बात कही और कहा कि जो वो चाहती थीं वो हो गया है. इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की.