मुंबई
महाराष्ट्र भाजपा के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मानसून सत्र के दौरान जुलाई 2021 में विधानसभा स्पीकर द्वारा एक साल के लिए निलंबित किए जाने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही सभी विधायकों का निलंबन भी रद्द कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ तल्ख टिप्पणी भी की है। अदालत ने कहा कि ये फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा ही नहीं, बल्कि तर्कहीन भी है। इससे पहले की सुनवाई में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने महाराष्ट्र शासन के वकील अर्यमा सुंदरम से सत्र की अवधि के बाद भी साल भर तक निलंबन के आधार को लेकर कई सीधे और तीखे सवाल पूछे थे।
एक साल का निलंबन निष्कासन से भी बदतर
इससे पहले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि एक साल का निलंबन निष्कासन से भी बदतर है। क्योंकि, इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। यदि निष्कासन होता है तो यह स्थान भरने के लिए एक तंत्र है। एक साल के लिए निलंबन, निर्वाचन क्षेत्र के लिए सजा के समान होगा। जब विधायक वहां नहीं हैं, तो कोई भी इन निर्वाचन क्षेत्रों का सदन में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, निलंबन सदस्य को दंडित नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित कर रहा है।
इन विधायकों का हुआ था निलंबन
इन 12 विधायकों में संजय कुटे, आशीष शेलार, योगेश सागर, गिरीज महाजन, हरीश पिंपले, अतुल भातरखलकर, अभिमन्यु पवार, बंटी बांगडीया और नारायण कुचे का नाम शामिल है।
आशीष शेलार समेत अन्य ने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख
महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए भाजपा विधायक आशीष शेलार और अन्य विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि उन्हें 1 साल के लिए निलंबित करने का फैसला दुर्भावना के चलते लिया गया और ऐसा फैसला लेने से पहले उनके पक्ष को भी नहीं सुना गया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत और धन्यवाद करते हुए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया में लिखा,’सत्यमेव जयते।’ इसके बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम ने कहा-सुप्रीम कोर्ट को बहुत-बहुत धन्यवाद! हम इस परिणाम का स्वागत करते हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार संविधान का उल्लंघन कर लगातार तानाशाही तरीके से सरकार चला रही थी। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दिए गए चेहरे पर एक तमाचा है। लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक, अवैध, अनुचित रूपों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है, अदालत ने आज फैसला सुनाया। मैं निलंबन हटाने के लिए भाजपा के 12 विधायकों को दिल से बधाई देता हूं।’