Ranchi,15 June: आपदा प्रबंधन प्राधिकार की आज हुई
बैठक में लिए गए निर्णय, बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की।
1. सभी जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी ।
2. शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगे ।
3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे ।
4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी , स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे ।
5. शेष पाबंदियां पूर्व की तरह जारी रहेंगी ।
6. सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे ।
7. स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे ।
8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे ।
9. आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी ।
10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा ।
11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ।
12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे ।
13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी ।
14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी ।
15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी ।
16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी ।
17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा ।
18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा ।
19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है ।
20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी ।
यह नए नियम 17 जून से प्रभावी होंगे।