डोरण्डा ट्रेजरी से निकासी मामले में लालू यादव को मिली जमानत

Ranchi,22 Apr: डोरण्डा ट्रेजरी से निकासी
मामले में लालू यादव को आज उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी. चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी. यह मामला डोरंडा कोषागार से 140 करोड़ रुपए की निकासी का है. इस मामले में 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई गयी थी. 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से यह निकासी की गयी थी. 27 साल बाद कोर्ट ने फरवरी 2022 में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था जिसमें लालू यादव को दोषी करार दिया गया था. प्रसाद को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा और ₹70लाख का जुर्माना लगाया था. अब लालू प्रसाद को जमानत
के तौर पर 1000000 रुपए जमा करने होंगे. सीबीआई ने 1996 में अलग-अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग-अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे और इन 53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था.

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