जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी

10 साल बाद भी जिया को नहीं मिला इंसाफ ! मां बोली अब हाईकोर्ट जाएंगे

CBI की विशेष अदालत ने जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली को बरी कर दिया है. सीबीआई का कहना है कि सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली को बरी किया गया है. जिसके बाद जिया की मां बोली हम हाईकोर्ट जाएंगे.
‘निशब्द’ और ‘गजनी’ जैसी फिल्मों की एक्ट्रेस जिया खान ने 3 जून 2013 को जुहू स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी और इस घटना में सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था.

इस मामले की जांच जुहू पुलिस कर रही थी और जांच के दौरान 7 जून 2013 को जिया खान के घर से पुलिस को 6 पन्नों का हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला था. इसके बाद मुंबई पुलिस ने 11 जून 2013 को बॉलिवुड एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था.

इसके लगभग एक महीने जेल में बिताने के बाद 1 जुलाई 2013 को सूरज पंचोली को जमानत पर रिहा कर दिया गया. इस मामले में पुलिस की जांच से जिया खान की मां राबिया ख़ान संतुष्ट नहीं थी. उनका कहना था की यह मामला हत्या का है और इसकी जांच हत्या का मामला समझकर करनी चाहिए.

जिया की मां की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2014 में मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दे दी थी. साल 2015 में सीबीआई ने मामले को जांच कर कोर्ट में सूरज पंचोली के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर थी. इसमें सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा 306 के तहत आरोप तय किये गये थे.

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