झारखंड में 16 मई से गाड़ियों के मूवमेंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बगैर ई-पास के निजी वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। रेल या हवाई जहाज पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
ई-पास के आवेदन के लिए झारखंड सरकार की तरफ से एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। यहीं से राज्य भर के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं से भी ई-पास प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहां आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने आधार कार्ड के साथ गाड़ी के कागजात की स्कैन कॉपी भी रखनी होगी। किसी भी सूरत में गाड़ी का डॉक्यृमेंट 1 एमबी से अधिक का नहीं होना चाहिए।
आवेदन करने के स्टेप्स यहां जाने
-सबसे पहले epassjharkhand.nic.in पर लॉग इन करना होगा।
-यहां मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्टर्ड होना होगा।
-रजिस्टर्ड होते ही प्रोफाइल बन जाएगा।
– यहां अपना पर्सनल डिटेल अपडेट करने के साथ वैलिड आईडी भी अपलोड करना होगा।
-प्रोफाइल अपडेट होते हैं प्रोफाइल के नीचे अप्लाई फॉर ई-पास का ऑप्शन आ जाएगा।
आपको बताना होगा कि आपको किस प्रकार के पास की जरूरत है
1. आप झारखंड से बाहर जाना चाहते हैं
2. झारखंड के ही किसी जिले में यात्रा करना चाहते हैं
3.अपने ही जिले के किसी दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं
7 कैटेगरी के लिए ही बन रहे हैं पास
पास को सात कैटेगरी में बांटा गया है। एग्रीकल्चर, हेल्थ, फूड, कंस्ट्रक्शन, मैनुफैक्टरिंग, शादी,
आप किस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं। क्या आप जाकर वापस भी आएंगे। ये भी बताना होगा।