झारखंड हुआ अनलॉक ,अब रात 8:00 बजे के बाद भी खुली रहेंगी दुकाने,7 मार्च से खुल जाएंगे सभी स्कूल

हेमंत सरकार ने झारखंड में कोरोना की कम होती रफ्तार के बीच राज्यवासियों को बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई छूट दी है. इसके तहत जहां आगामी 7 मार्च से राज्य के 7 जिलों में बंद स्कूल भी अब खुलेंगे, वहीं रात 8 बजे के बाद भी दुकानें खुली रहेंगी. पार्क, पर्यटन स्थल और स्वीमिंग पूल भी खुलेंगे.
7 जिलों में कक्षा एक से 8 तक के बच्चों के लिए परीक्षा होगी ऑनलाइन

झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में राज्य के सभी स्कूलों को आगामी 7 मार्च, 2022 से खोलने की अनुमति दी गयी है. हालांकि, राज्य के 7 जिलो में कक्षा एक से 8 के लिए 31 मार्च, 2022 तक आफॅलाइन परीक्षा पर रोक रहेगी. इस तरह से स्कूल तो खुल जायेंगे, लेकिन लेकिन परीक्षा ऑनलाइन ही होगी.
अब सभी क्लास के बच्चे जायेंगे स्कूल

बता दें कि पिछले आपदा प्रबंधन की बैठक में राज्य के 7 जिलों को छोड़ अन्य जिलों के सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन इन 7 जिलों रांची समेत पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा में 9वीं से नीचे यानी एक से 8वीं तक के स्कूली बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन अब सरकार ने इन जिलों में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर इन जिलों में भी आगामी 7 मार्च से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है. इस तरह से करीब 23 माह बाद इन 7 जिलों के बच्चे भी अब पहले की भांति स्कूल जा पायेंगे.
सरकार ने अन्य चीजों पर दी छूट

शुक्रवार को हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में राज्य के बंद पड़े सभी स्कूलों को खोलने का निर्णय के अलावा रात 8 बजे के बाद भी दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है. इसके अलावा पार्क, पर्यटन स्थल और स्वीमिंग पूल भी खोले जायेंगे. वहीं, शादी समारोह और अन्य किसी कार्यक्रम में अब 200 की जगह 500 लोग एकत्रित हो सकते हैं. साथ ही रेस्टोरेंट, बार, सिनेमाघर अपनी पूरे क्षमता के साथ संचालित होंगे. हालांकि, मेला, जुलूस और प्रदर्शनी पर पांबदी पूर्व की भांति जारी रहेगी.

बैठक में लिए गए निर्णय:-
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1. सभी ज़िलों मे दिनांक 07.03.22 की तिथि से विद्यालय में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर कि कक्षा के ऑफ़्लाइन संचालन की अनुमति दी गयी। उक्त जिलों में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी।

2. राँची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में कक्षा 1-8 के लिये दिनांक 31.03.22 की तिथि तक ऑफ़्लाइन परीक्षा प्रतिबंधित रहेंगी।

3. विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।

4. सभी के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडीयम खोलने की अनुमति दी गयी।

5. दर्शकों की उपस्थिति मे खेलकूद आयोजित करने की अनुमति सम्बंधित उपायुक्त द्वारा दी जाएगी।

6. खुले में 500 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

7. बंद जगह में 500 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 % क्षमता ,जो कम हो,का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

8. सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।

9. सभी पार्क और पर्यटन स्थल खोलने की अनुमति दी गयी।

10. रेस्ट्रॉं, बार, सिनेमा हाल, दुकान एवं शॉपिंग माल में पूर्ण क्षमता के अनुरूप व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।

11. सभी दुकान एवम् व्यावसायिक प्रतिषठान अपने सामान्य समय तक खुलें रह सकेंगे।

12. आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे।

13. मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे।

14. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है।

15. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी (सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाए।
बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता , मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव-सह-स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीकी, एनआरएचएम के अभियान निदेशक रमेश घोलप उपस्थित थे

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