झारखंड बार काउंसिल क्यों नहीं चला रहा कोष संग्रह अभियान

अधिवक्ताओं की हालत खस्ता, एकेडमी भवन निर्माण भी लंबित

Ranchi,6 June : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अधिवक्ता अब्दुल कलाम रशीदी ने काउंसिल के अध्यक्ष को एक विस्तृत पत्र लिखकर कोविडकाल में अधिवक्ताओं के समक्ष उत्पन्न वित्तीय संकट में सहयोग करने के लिये विशेष कोष संग्रह के लिये काउंसिल के पास उपलब्ध संसाधनों एवं शक्तिों का यथाशीघ्र प्रयोग करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा है कि इस तरह अगर कोष संग्रह त्वरित कार्रवाई की गई तो एडवोकेट एकेडमी भवन निर्माण के लिये भी धन का संकट हल हो जाएगा.
श्री रशीदी ने पत्र में लिखा है कि पिछले सवा वर्षों के अधिक समय से कोविड संक्रमण के चलते अधिवक्ता बिरादरी बुरी तरह प्रभावित हुई है. अनेक अधिवक्ता इस संक्रमण में दिवंगत हो गए तो अनेक संक्रमित होकर इलाज का दंश झेल रहे हैं. उनके समक्ष गंभीर वित्तीय संकट बना हुआ है. झारखंड सरकार ने भी उक्त एकेडमी के भवन निर्माण के लिये भूमि दी है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हो रहा है. उन्होंने लिखा है कि पिछले दिनों झारखंड स्टेट बार काउंसिल की वर्चुअल बैठक में उपरोक्त दो मुद्दों के लिये विशेष कोष संग्रह के निर्णय लेने के लिये चर्चा की गई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका. इसकारण न अधिवक्ताओं को कोई वित्तीय सहायता दी जा सकी है और न ही भवन निर्माण का लंबित कार्य शुरु हो सका. श्री रशीदी ने अनुरोध किया है कि विशेष कोष संग्रह की योजना हेतु अविलंब निर्णय लिया जाए. उन्होंने कोष संग्रह के लिये कई सुझाव दिये हैं, जो बार काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में है. बिहार स्टेट बार काउंसिल से विभाजित परिसंपत्ति की बकाया रकम लगभग 10 करोड़ रुपये और उसपर उपार्जित ब्याज की राशि अभीतक प्राप्त नहीं हुई है. यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष आरवीट्र्रेशन में लंबित पड़ा हुआ है, जहां झारखंड के मुद्दे की उचित पैरवी नहीं हो पा रही है. झारखंड बार काउंसिल को मॉडल रुल के तहत सभी जिला बार एसोसिएशन, एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा जमा कुल राशि का 10 प्रतिशत स्टेट को मिलना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और काउंसिल की आम सभा की बैठकों में इस राशि के भुगतान पर चर्चा भी नहीं हुई है. विभिन्न अधिवक्ता संघों द्वारा 2013 से ही इस 10 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं किया गया है. झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य एवं केन्द्र सरकारों एवं उनकी संस्थाओं द्वारा न्यायालयों में मुकदमों की पैरवी के लिये वकालतनामा के संबंध में कुछ निर्देश दिये गये हैं, जिनका भी अनुपालन नहीं हो रहा है. इस प्रकार से भी अधिवक्ता कोष में धन संग्रह का प्रावधान श्री रशीदी ने कहा है कि बार काउंसिल अपने संसाधनों का उपयोग करे तो करोडो़ं की राशि विशेष कोष संग्रह में संभव है.

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