रांची: झारखंड में पंचायत चुनाव में अब कोई बाधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से कहा गया कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कई जगहों पर नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना जल्दी हो, पंचायत चुनाव कराया। कोई भी पद खाली नहीं रखा जा सकता है। अदालत पंचायत चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके बाद अदालत ने आजसू के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की याचिका को खारिज कर दिया। इसकी पुष्टि राज्य सरकार की अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल ने की है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस ओका और सीटी रवि कुमार की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए आया था।
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने चार मई को विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने बिना ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण दिए ही चुनाव की घोषणा कर दी है। ऐसे में चुनाव पर रोक लगाते हुए आरक्षण का पालन किए जाने के बाद चुनाव काराया जाए। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे
में चुनाव पर रोक नहीं लगाया जाना चाहिए।
पंचायत चुनाव होना जरूरी
अदालत ने कहा कि पंचायत चुनाव होना जरूरी है। भले ही ह्रक्चष्ट को आरक्षण नहीं दिया गया है। सरकार जनरल कैटेगरी मानकर ही जल्द से जल्द चुनाव कराए, क्योंकि पंचायत के जनप्रतिनिधियों का पद खाली नहीं रखा जा सकता है, इसलिए जल्द से जल्द चुनाव कराया। इसके बाद अदालत ने चंद्रप्रकाश चौधरी की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना सुनिश्चित किए जाने की मांग की थी।