झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की आज ही बैठक में यह निर्णय लिया गया फिलहाल अपराहन 4:00 बजे तक ही तमाम दुकानें प्रतिष्ठान खोले रखने का फैसला किया गया है,वीकेंड लॉकडाउन भी जारी रखने का फैसला किया गया है
CamScanner 06-23-2021 17.22.37 रेस्टोरेंट्स सिर्फ पार्सल ले सकेंगे बैठकर खाने की इजाजत नहीं दी गई है सरकार ने इसके पहले जो भी प्रतिबंध लगाए थे फिलहाल वे सारे प्रतिबंध 1 जुलाई तक जारी रहेंगे.
ये पाबंदियां रहेंगी जारी
सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे.
शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल- किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
रेस्तरां से भोजन की होम delivery के साथ take away की भी अनुमति प्रदान की गई.
शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, Departmental स्टोर बंद रहेंगे.
स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति.
धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.
राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.
मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा.
कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा.
सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.
आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.