रांची में रेमडेसिविर की कालाबाजारी:रांची के ग्रामीण SP को सरकारी गवाह बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- बनाने से पहले कोर्ट को क्यों नहीं बताया


रांची
रांची में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि इस मामले में रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम को सरकारी गवाह बनाने से पहले कोर्ट को क्यों नहीं बताया गया।
अदालत ने कहा कि जब इस मामले की मानिटरिंग हाईकोर्ट स्वयं कर रहा है तो चार्जशीट फाइल करने से पहले एसआईटी को इसकी जानकारी कोर्ट को देनी चाहिए थी। इसके बाद अदालत ने अध्यक्ष एडीजी अनिल पलटा सीआईडी के वर्तमान एडीजी और जांच अधिकारी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा है।
अदालत ने चार्टशीट और एसआईटी गठन की जानकारी मांगी
अदालत ने चार्जशीट और एसआईटी गठन से संबंधित दस्तावेज भी कोर्ट में जमा करने को कहा है। दरअसल, सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत को अवगत कराया कि एसआईटी गठन से पहले ही निचली अदालत में दो आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हवा के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने इस बयान का खंडन करते हुए कहा कि एसआईटी ने ही 2 लोगों के खिलाफ जांच पूरी होने पर निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।

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