जमशेदपुर 21 मार्च संवाददाता झारखंड सरकार के द्वारा सिख मैरिज एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। जिसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है अधिसूचना 13 नियमावली 16 के तहत यह नियम लागू किया गया है मालूम हो कि सिख मैरिज एक्ट लागू करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाल तख्त पटना साहिब अकाल तख्त हजूर साहिब झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सेंटर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा इसके लिए झारखंड सरकार से मांग की गई थी जिसके तहत सरकार ने इस नियम को मानते हुए अधिसूचना जारी कर दी है इस संबंध में झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार सरवन सिंह ने बताया कि पहले हिंदू एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज मैं मान्यता दी जाती थी जिसके तहत आवेदन दिया जाता था और विवाह का प्रमाण पत्र एक महीने बाद मिलता था अब यह प्रक्रिया से सिख मैरिज एक्ट बनने से छुटकारा मिला है अब सिखों को अपने इलाके के स्थानीय गुरुद्वारों में शादी करने के बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा जो मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके आधार पर ही है कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके अप्लाई करने के बाद एक दिन बाद ही उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक बड़ी जीत सिख समाज के लिए है उन्होंने इसके इसके लिए वर्तमान सरकार को धन्यवाद दिया साथ ही उन्होंने संगत से अपील की है किसी को भी दिक्कत हो तो वह सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कमेटी और उनसे संपर्क कर सकते हैं ।