Jharkhand-बिजली दरों में पांच से लेकर 15 पैसे तक की वृद्धि,बिलिंग के पांच दिनों के अंदर भुगतान पर मिलेगी दो फीसदी की छूट

आज से बिजली की नई दरें लागू

Ranchi:गुरूवार को झारखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से  बिजली की नई दरें घोषित कर दी गयी है. इसके तहत 6.50 फीसदी टैरिफ वृद्धि को आयोग ने मंजूरी दी. जहां झारखंड बिजली वितरण निगम ने 17 फीसदी बिजली दरों में वृद्धि की बात की थी. वहीं, आयोग ने अपने निर्णय में आम जनता के हितों का ख्याल रखते हुए यह निर्णय लिया. आयोग की ओर से बिजली दरों में पांच से लेकर 15 पैसे तक की वृद्धि की गयी है. आयोग ने कई महत्वपूर्ण बातों में जनता का ध्यान रखा है. जिसमें अगर उपभोक्ता बिलिंग के पांच दिनों के अंदर अपने बिल का भुगतान करते हैं तो उपभोक्ताओं को कुल बिल में दो फीसदी की छूट दी जायेगी.

तीन साल बाद बढ़ी बिजली दरें

पिछले तीन साल से राज्य में बिजली दरें घोषित नहीं की गयी थी. साल 2020 में कोविड महामारी को देखते हुए आयोग ने बिजली दर बढ़ोतरी का निर्णय नहीं लिया. ऐसे में साल 2019 का दर अब तक मान्य है. वहीं, साल 2020 के बाद से नियामक आयोग में अध्यक्ष और सदस्य पद खाली हो गया. जिससे बिजली दरें निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी.
7000 करोड़ नुकसान का आंकड़ा

जेबीवीएनएल की ओर से दिये प्रस्ताव में 20 फीसदी वृद्धि की मांग की गयी थी. प्रस्ताव में बिजली वितरण निगम ने बताया है कि निगम सालाना 7400 करोड़ रूपये के नुकसान में है. साल 2020 में ये घाटा 2200 करोड़ रूपये था. साल 2021 में 2600 करोड़, साल 2022 में 2500 करोड़ रूपये का घाटा बताया गया है. हालांकि जनसुनवाई के दौरान लोगों ने निगम के दांवों को झूठ बताया. साथ ही बिजली दरों में वृद्धि नहीं करने की अपील की गयी.
2019 से लागू दरें

घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं से 5.72 रूपये लिये जाते है. घरेलू शहरी उपभोक्ता से 6.25 प्रति यूनिट, घरेलू एचटी से 6.25 रूपये, कॉमर्शियल ग्रामीण से छह रूपये प्रति यूनिट, कॉमर्शियल शहरी से 6.25 रूपये प्रति यूनिट, कृषि कार्यों के लिये 5 रूपये प्रति यूनिट, एलटीआईएसएस से 5.75 प्रति केवीएच और एचटीआईएस 5.50 प्रति केवीएच लिया जाता रहा है. अब इन दरों में बदलाव होगा. वहीं, उपभोक्ताओं को 100- 200 यूनिट उपभोग पर सब्सिडी प्रति यूनिट 2.75 रुपये और 201- 400 यूनिट पर सब्सिडी प्रति यूनिट 2.05 रुपये मिल रही है.

एक फीसदी या अधिकतम 250 रूपए की मिलेगी छूट

ऑनलाइन या किसी डिजिटल मोड से बिल का भुगतान किए जाने पर पूरी राशि पर एक फीसदी की छूट मिलेगी. जिसकी अधिकतम राशि 250 रूपये होगी. इसके अलावा लोड फैक्टर रिबेट का लाभ सभी उपभोक्ताओं को दिया जायेगा. जिनका लोड फैक्टर 65 फीसदी से अधिक होगा. इसके लिये अधिकतम सीमा 15 फीसदी होगी. आयोग ने अलग अलग शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया है. आयोग ने इस टैरिफ में भी कोई मॉनिटरिंग शुल्क नहीं रखा है. इसके अलावा आयोग ने हर महीने एक फीसदी छूट को भी बरकरार रखा है. जिसकी अधिकतम सीमा बिलिंग राशि के तीन फीसदी तक होगी. इसके अलावा प्रीपेड मीटर लगाने के एक महीने के अंदर पूरी सुरक्षा जमा राशि वापस कर दी जायेगी. उपभोक्ता श्रेणी के लिये उर्जा शुल्क पर तीन फीसदी की छूट है.

 

फिक्सड चार्जेंस में की गयी वृद्धि

जहां प्रति यूनिट बिजली दरों में सामान्य वृद्धि की गयी है. वहीं, फिक्सड चार्जेस में अंतर देखा जा रहा है. जहां पहले घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता फिक्सड 20 रूपये प्रति कनेक्शन फिक्सड चार्ज देते थे. वहीं अब 50 रूपये प्रति कनेक्शन फिक्सड चार्ज लिया जायेगा. घरेलू शहरी उपभोक्ताओं से ये राशि 75 रूपये प्रति कनेक्शन प्रति माह ली जाती थी. जो अब सौ रूपये लिया जायेगा. घरेलू एचटी कनेक्शन पर 100 रूपये फिक्सड चार्ज लिया जाता था. जो अब 150 रूपये लिया जायेगा. कॉमर्शिलय ग्रामीण उपभोक्ताओं से पहले 50 केडब्लयू लिया जाता था. जो अब सौ रूपये लिये जायेंगे. इसकी तरह कॉमर्शियल शहरी उपभोक्ताओं 100 केडब्लयू प्रति महीना की जगह अब 150 रूपये लिये जायेंगे.

घोषित दरें आज से हुई लागू

नयी दरें एक जून से ही लागू होने का आयोग ने एलान किया.इसके तहत घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब बिजली 5.82 रूपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी. वहीं घरेलू शहरी उपभोक्ताओं को 6.30 रूपये प्रति यूनिट, घरेलू एचटी को अब 6.15 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी. कॉमर्शियल ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली 5.80 प्रति यूनिट, कॉमर्शियल शहरी को 6.15 रूपए प्रति यूनिट देने होंगे.

कृषि कार्यों के बिजली दरों में बदलाव नहीं

कृषि कार्यों के लिये बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहले जहां कृषि उपयोगिता के लिये पांच रूपये प्रति यूनिट बिजली मिलती थी, वहीं नयी दरें घोषित होने पर भी बिजली पांच रूपये प्रति यूनिट की दर से ही मिलेगी. औद्योगिक उपयोगिता के लिये लो टेंशन कनेक्शन पर 5.90 रूपये प्रति यूनिट लिया जायेगा. हाई टेंशन कनेक्शन पर 5.65 प्रति यूनिट, हाई टेंशन स्पेशल सर्विस पर 5.15 रूपये प्रति यूनिट लिया जायेगा. वहीं, संस्थागत उपयोग के तहत स्ट्रीट लाइट के लिये 6.30 प्रति यूनिट लिया जायेगा. आरटीएस के लिये 5.40, एमईएस के लिये 5.40 राशि ली जायेगी. बता दें ये दरें बिना सरकारी सब्सिडी के घोषित की गयी है.

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