रांची झारखंड में आपदा प्रबंधन की शनिवार को बैठक होगी जिसमें कोरोना को लेकर जारी गाइड लाइन पर चर्चा होगी। स्वास्थ मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी। राज्य सरकार ने गत 3 जनवरी को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में कई तरह की पाबंदियां लगार्ई थीैं। ये पाबंदियां 15 जनवरी तक लागू हैं जिसके अनुसार झारखंड में रात 8:00 बजे के बाद बाजार बंद हैं. 15 जनवरी तक स्कूल कॉलेज स्विमिंग पूल पार्क स्टेडियम अभी बंद हैं।े रेस्टोरेंट्स 50त्न क्षमता से चल रहे हैें . शिक्षण संस्थान तक अगले आदेश तक बंद हैें. 50 प्रतिशत प्रशासनिक कार्य कर रहे हैें. मॉल रेस्टूरेंट, मैरिज हाल कैपिसिटी के आधे पर काम कर रहे हैं या फिर 100 की संख्या में काम करेंगे. बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे. दवाई, बार नॉर्मल टाइम में काम करेंगे. सरकारी एवं निजी संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे. अंत्येष्टी, श्राद्ध क्रम में क्षमता के आधा रहेंगे.
पिछली बैठक के निर्णय जिसपर शनिवार को चर्चा होगी
<ह्यह्लह्म्शठ्ठद्द>1. सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिडय़िाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 15 जनवरी 2022 तक पूर्णत: बंद रहेंगे।
2. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे परंतु इन संस्थानों में 50त्न क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे।
3. आगामी 15 जनवरी 2022 तक सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50त्न क्षमता के साथ खुलेंगे।
4. रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे बाकी सभी दुकाने रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।
5. आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोग शामिल हो सकेंगे।
6. इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50त्न या 100 दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे।
7. सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50त्न क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा।