Jharkhand cabinate: 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण पर मुहर

रांची, : हेमंत कैबिनेट ने बेरोजगारों को जीपनयापन भत्ता देने और प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसद तक आरक्षण के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान नहीं की गई। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्वयं इसकी घोषणा समय के साथ करेंगे। कैबिनेट ने इसके साथ ही लगभग डेढ़ दर्जन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए पूर्व की बाध्यता को खत्म करना भी शामिल है। पहले जहां 1000 वर्ग मीटर (10 हजार वर्ग फीट) से कम भूमि पर हाई राइज बिल्डिंग बनाने पर पाबंदी थी, उसे कैबिनेट ने संशोधित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
इसके साथ ही अब हजार वर्ग मीटर से कम भूमि पर जी प्लस फाइव से ऊंची इमारतें बन सकेंगी। इसके लिए और भी शर्तें निर्धारित की गई हैं। जल संरक्षण की योजनाओं को बड़ी इमारतों के साथ सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही धनबाद में बन रही 8-लेन सड़क के कारण विस्थापित होनेवाले लोगों के लिए पुनर्वास नीति को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
झारखंड में बेरोजगारों को भत्ता देने को लेकर कैबिनेट के निर्णय से तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को एक बार पांच हजार रुपये तक का भत्ता दिया जाएगा। यह राशि उपायुक्तों की अनुशंसा पर स्थानीय युवाओं को मिलेगी जिनका नियोजनालय में निबंधन हो चुका हो। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसद आरक्षण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में 30 हजार रुपये तक वेतनवाले पद स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। दोनों योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री ही सदन के समक्ष रखेंगे।
एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 1000 वर्ग फीट से छोटे भूखंडों पर हाई राइज बिल्डिंग बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसका लाभ सभी को नहीं मिलेगा बल्कि यह जमीन के सामने की सड़क की चौड़ाई आदि मानकों पर भी निर्भर करेगा। पार्किंग एरिया बढ़ाने के उद्देश्य से अब ऐसे भवनों में बेसमेंअ पार्किंग होने की स्थिति में चारों ओर पूर्व में निर्धारित 3 मीटर चौड़ी सड़क की जगह दो मीटर करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है।
इसी प्रकार धनबाद में 8 लेन सड़क के निर्माण में जिन लोगों के आवास टूटेंगे उन्हें पुनर्वासित करने की योजना को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। योजना के तहत सरकारी जमीन पर बने आवास को हटाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास आवंटित किया जाएगा, पांच हजार रुपये मिलेंगे और न्यूनतम निर्धारित मजदूरी के हिसाब से 30 दिनों की मजदूरी मिलेगी। सड़क किनारे जिनकी दुकानें हैं उन्हें भी पांच हजार रुपये, 30 दिन की मजदूरी, दुकान की कीमत के बराबर आर्थिक सहायता और वेडिंग जोन में प्राथमिकता के आधार पर आवंटन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्‍तावों पर मुहर लगाई। सरकार ने अब हजार वर्ग मीटर से कम भूमि पर भी हाय राइज बिल्डिंग बनाने की अनुमति दे दी है। धनबाद में 8 लेन रोड के लिए अतिक्रमणकारियों का पुनर्वास सरकार कराएगी। कैबिनेट की बैठक में डेढ़ दर्जन मामलों पर बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के सचिव अजय कुमार ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। मंत्रिपरिषद की यह बैठक शाम चार बजे से झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हुई।

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