Ranchi,8 Oct : पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के प्रेस सलाहकार सुनील तिवारी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी। सुनील तिवारी के अधिवक्ता ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त दी है कि वह 6 महीने तक तब तक झारखंड नहीं आएंगे जब तक इस केस से जुड़ी जानकारी के लिए या तो पुलिस पदाधिकारी या फिर न्यायालय उन्हें झारखंड नहीं बुलाता है. अदालत ने यह भी कहा है कि वह न तो अपना मोबाइल बदलेंगे और ना ही मोबाइल का नंबर चेंज करेंगे.उन पर यौन शोषण का आरोप लगा है। रांची पुलिस ने उन्हें इटावा से गिरफ्तार किया।
पत्नी ने की हैं सीबीआई जांच की मांग
सुनील तिवारी पर उनके यहां काम करने वाली एक युवती ने दुष्कर्म एवं यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती के द्वारा अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 229/ 2021 दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़िता का 164 का बयान दर्ज हो चुका है. सुनील तिवारी की पत्नी लालिमा तिवारी ने इस पूरे प्रकरण को फ़र्ज़ी बताते हुए झारखण्ड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की है.