अभय सिंह समेत अन्य को हाई कोर्ट की कड़ी शर्त, फिर कुछ किए तब lower court ही कैंसिल कर देगा bail

Jamshedpur,22 july : kadma थाना मुक़दमा संख्या 54/2023 हिंसा और साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ने के मामले मे अभय सिंह समेत अन्य आरोपियों को हाई कोर्ट ने एक बड़ी शर्त लगाकर ज़मानत दी कि इस तरह की कोई हरक़त या अपराध नहीं करेंगे, अन्यथा निचली अदालत ही उनकी जमानत रद्द कर देगी.

निचली अदालत को उच्च न्यायालय ने यह छूट दी है कि उसको ज़मानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय से किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी. सशर्त ज़मानत आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा है कि मुक़दमे के ट्रायल में अभियुक्तों को हर तिथि पर बिना गैर हाजिर हुए पूरा सहयोग करना होगा. बिना कोई स्पष्ट या प्रभावशाली कारण के वह लोग ट्रायल से अनुपस्थित नहीं रहेंगे. उन्हें 25 हजार के निजी सिक्युरिटी के साथ 2 जमानतदारों को भी उतनी ही सिक्युरिटी के साथ अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष bail bond जमा करना पड़ेगा.
फ़िलहाल अभय सिंह jugsalai के एक हिंसा के मामले में रिमांड पर हैं जिसमें उन्हें अलग से ज़मानत लेना जरूरी होगा जिसके चलते kadma केस में bail के बावजूद रिहाई नहीं होगी.

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