शादी के लिए बालिग होना जरूरी नहीं:Punjab Hariyana High Court

युवा लड़की को जीवनसाथी चुनने का हक
चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए लड़की का बालिग होना जरूरी नहीं है। यदि लड़की युवा हो चुकी है, तो उसे अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है। वह खुद यह तय कर सकती है कि उसे अपना जीवन किस के साथ बिताना है। इसके साथ ही कोर्ट ने नाबालिग होने के बावजूद लड़की की शादी को जायज ठहराया।
हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मुस्लिम दंपती की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पंजाब के मोहाली में रहने वाले 36 साल के व्यक्ति ने जनवरी में 17 साल की नाबालिग लड़की से निकाह किया था। प्रेमी जोड़े के फैसले से उनके परिजन नाराज हैं। इस वजह से दंपती ने निकाह के बाद हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की है।
दंपती ने कहा- नाराज परिजन से जान का खतरा: दंपती ने याचिका में कहा कि उन्होंने मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह किया है, लेकिन इसमें दोनों के परिवार की सहमति नहीं थी। शादी से नाराज दोनों परिवारों से उन्हें खतरा है। सुरक्षा के लिए उन्होंने मोहाली के स्क्क से गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। मजबूरन उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
हाईकोर्ट ने दंपती को सुरक्षा देने का निर्देश दिया: इधर, लड़की के घरवालों ने दलील दी थी कि लड़की बालिग नहीं है, ऐसे में उसकी शादी वैध न मानी जाए। लड़की के परिजन ने उसे उनके साथ भेजने की मांग की, ेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि लड़की अपने पति के साथ रह सकती है। कोर्ट ने मोहाली के स्स्क्क को दंपती को सुरक्षा देने का आदेश भी दिया।

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