Ranchi: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को याचिका में बिना त्रुटि दूर किए हाई कोर्ट में इस मामले को सुनवाई के लिए मेंशन करना भारी पड़ गया. कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा 11 अप्रैल 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि याचिका में त्रुटि अब तक दूर नहीं की गई है. इसके बाद भी मामले को कोर्ट में सुनवाई के लिए मेंशन किया गया, बाद में मामले की सुनवाई भी हाई कोर्ट में हुई थी.
कोर्ट ने याचिका में त्रुटि दूर किए बिना इस याचिका को कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए मेंशन करने को गंभीरता से लेते हुए अर्जुन मुंडा पर 125000 रुपए का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने जुर्माना की इस राशि को एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन, झारखंड हाई कोर्ट के पास जमा करने का निर्देश दिया है. हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री अर्जुन मुंडा को तत्काल राहत देते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी. मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होनी है.
दरअसल, कार्यक्रम के तहत सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी. मामले को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/ 2023 दर्ज किया गया था. इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुबर दास, , चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर उरांव, सांसद निशिकांत दुबे सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अर्जुन मुंडा की ओर से इसी प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया गया है.