कारोबारियों को बड़ी राहत , GST रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 महीने बढ़ी

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। जिसमें कारोबारियों को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए GST वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आखिरी डेट बढ़ा दी है। इसके बाद अब कारोबारियों को 31 दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 2 महीने का समय ओर दिया गया है। इस बारे में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जानकारी दी।
इस जानकारी को शेयर करते हुए CBIC बोर्ड ने कहा कि, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म GSTR-9C में स्व-प्रमाणित सुलह विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख 31 दिसंबर से बढ़कार 28 फरवरी 2022 कर दी गई है।
क्या होता है GSTR-9 ? जो कारोबारी जीएसटी में पंजीकृत होते हैं। उन्हें फाइनेंशियल ईयर के आखिर में आउटवर्ड और इनवर्ड आपूर्ति का विवरण देना होता है। जिसे वार्षिक रिटर्न कहते हैं। इसमें कारोबारियों को GSTR-9C व GSTR-9 फॉर्म के जरिए फाइल करना होता है।
नए साल में जूते और कपड़़े होंगे महंगे- नए साल में कपड़े और जूते खरीदने के लिए आपकी जेब और ढीली होगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि इन पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में इजाफा हो जाएगा। यह पांच फीसदी से बढ़कर 12 प्रतिशत कर दिया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के बारे में नवंबर में सूचित कर चुका है।

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