FY 2020-21 के लिए 31 july तक भरना होगा IT Return

 

new delhi 3 january: वित्त वर्ष 2020-21 में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी सूचना आई है. टैक्स यूजर्स इस साल का ITR 31 जुलाई तक भर सकते हैं. आयकर विभाग ने इस संबंध में आज ई-कैलेंडर जारी किया है.आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक है. देश में हर साल 42% टैक्स वसूला जाता है, जिसमें बिहार से 0.62% टैक्स मिलता है. सबसे अधिक रिवेन्यू वसूली महाराष्ट्र से किया जाता है. वहीं इस साल के टैक्स भरने में भी अभी करदाताओं को समय की मोहलत मिल गई है.

कैसे करें अप्लाई-

आयकर दाता ITR File करने की ये प्रक्रिया अपनाएं.

– आप यानी करदाता www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

– यूजर आइडी में पैन नंबर लिखें और पासवर्ड, जन्मतिथि एवं कैप्चा कोड भर कर लॉगइन करें.

– अब आपको इ-फाइल टैब पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– इसके बाद आपको अपनी टैक्सपेयर श्रेणी के अनुसार आइटीआर फॉर्म का चयन कर उसे भरना होगा. साथ ही आप जिस वर्ष का आइटीआर फाइल कर रहे हैं, उसका चयन भी करना होगा.

– अगर आप ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं, तो ओरिजनल टैब पर क्लिक करें. यदि रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं, तो रिवाइज्ड रिटर्न पर क्लिक करें.

– इसके बाद प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पर क्लिक करें और फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें.

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