झारखंड-निजी वाहन के परिचालन पर कल से कड़ा पहरा


कल 16 मई सुबह छह बजे से स्वास्थ सुरक्षा सप्ताह को लेकर कड़े नियमों के बीच नये गाइड लाइन को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के एडीएम नंद किशोर लाल ने कहा है कि सुबह छह बजे से ही निजी वाहनों के परिचालन के लिये इ पास जरुरी होगा। हलांकि पहले उन्होंने कहा था कि निजी वाहनों के लिये अपराह्न 3 बजे ेस इ पास जरुरी होगा। जांच सुबह छह बजे से ही होगी। अपराह्न 3 बजे के बाद गहन जांच होगी।
नये गाइड लाइन में अपराह्न 2 बजे तक बैंक, सहित कई संस्थान एवं प्रतिबंधों के बीच बाजार खुले रखने की अनुमति है। अपराह्न 3 बजे के बाद लेकिन सख्ती हो जाएगी। उसके बाद इ पास जरुरी होगा। आटो एवं व्यावसायिक वाहन चलेंगे। बस परिचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नए नियमों के मुताबिक सुबह 6:00 बजे से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक बाजार खुले रहेंगे परंतु पूर्व की तरह जिन दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है वे दुकाने नहीं खुलेंगे । 3:00 बजे के बाद शहर में किसी तरह का मूवमेंट बगैर ईपास के नहीं होगा जिसमें प्रावधान  किया गया है कि 2:00 बजे तक बाजारों में आवागमन वैसे लोग ही करेंगे जिन्हें सामान की खरीदारी करनी है। केवल एक ही व्यक्ति सामान की खरीदारी कर सकता है उसके साथ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है अगर घूमते हुए बेवजह पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी 2:00 बजे के बाद जो सरकारी कर्मचारी या निजी कर्मचारी या नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं उनको कुछ समय के लिए ढील दी गई है अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच सके परंतु उनको भी अपने पास अपना पहचान पत्र कार से संबंधित आई कार्ड रखना होगा मूल रूप से 3:00 बजे के बाद शहर में किसी तरह का आवागमन बिना ईपास के नहीं हो सकता है अगर जिसे जाना है उससे संबंधित कागजात दिखाने होंगे जैसे कि किसी किसी को अस्पताल जाना है या मरीज को दिखाना है उससे संबंधित कागजात पास में होनी चाहिए जिनको बी शिफ्ट ड्यूटी है वैसे लोगों के पास हूं ड्यूटी से संबंधित कागजात होना अनिवार्य है हङिया की बिक्री पर रोक रहेगी और संडे को लगने वाली मार्केट भी बंद रहेगी। शहर में 2:00 बजे तक बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती  के साथ पेश आएगी अब वह नहीं चलेगा एक व्यक्ति समान लेने जा रहा है या बैंक जा रहा है तो अपने साथ दो चार व्यक्तियों को साथ ले जाए।

दिनांक 16.05.2021 के पूर्वाह्न 6:00 बजे से निम्नांकित पाबन्दियां लागू होगी.
1. निजी वाहन से यात्रा करने वाले व्यक्ति को ई – पास , वैद्य पहचान पत्र एवं वैद्य टिकट रखना अनिवार्य होगा बशर्ते हवाई / रेल मार्ग से यात्रा किये हों । ई – पास झारखण्ड के वेबसाइट epassjharkhand.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है.
2. मेडिकल सेवा एवं अंतिम संस्कार के लिये ई – पास अनिवार्य नही होगा.
3. जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत बसों को छोड़कर राज्य के बाहर एवं राज्य के अन्दर वाहनों का परिचालन बन्द रहेगा.
4. राज्य के भीतर बिना ई – पास के केवल व्यवसायिक रूप से पंजीकृत टैक्सी / ऑटो का परिचलान होगा.
5. राज्य में प्रवेश हेतु निजी वाहनों अथवा टैक्सी से चलने के लिये ई- -पास अनिवार्य होगा । परन्तु बिना ई – पास के राज्य से बाहर जा सकेंगे.
6. अर्न्तजिला तथा जिला के अन्दर निजी वाहन से आवागमन हेतु ई – पास अनिवार्य होगा.
7. जिला के अन्दर निजी वाहन से आवागमन हेतु ई – पास अनिवार्य होगा.
8. भारत सरकार के वाहन / झारखण्ड सरकार के वाहन / अन्य राज्य के सरकारी वाहन उपरोक्त पाबन्दी से मुक्त रहेंगे.
9. झारखण्ड राज्य से होकर अन्य राज्य हेतु गुजरने वाले वाहनों के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा.
10. सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु गोल घेरा बनाते हुए उचित व्यवस्था के साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हाट / बाजार का आयोजन किया जा सकेगा.

पूर्व की भॉति बिना मास्क / फेस कवर के किसी भी व्यक्ति का सरकारी कार्यालय / रेलवे स्टेशन / एयरपोर्ट / बस / टैक्सी / ऑटो रिक्शा तथा सार्वजनिक स्थल में प्रवेश करना वर्जित रहेगा । दिशा – निर्देशों या संलग्न राज्य निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 से 60 के अतिरिक्त आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी.

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