दुमका , एक तरफा प्यार में शहर की बेटी अंकिता सिंह को पेट्रोल डाल कर जिंदा जलाने के बाद हुई पीड़िता की मौत ने रविवार को शहरी को झकझोर कर रख दिया है। अंकिता की मौत के बाद आज भाजयुमो, बजरंग दल , विश्व हिन्दू परिषद के साथ हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पूरे बाजार को बंद करा दिया। रैली की शक्ल में कार्यकर्ता बाजार भ्रमण करते हुए दुधानी टावर चौक कोई दो घंटे तक जाम कर दिया। कार्यकर्ताओं को शांत कराने को लेकर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश सिन्हा , सीओ यामुन रविदास , इंस्पेक्टर देवव्रत पोद्दार ,नगर थाना प्रभारी नीतीश कुमार के साथ भारी संख्या में पुलिस बल को पसीना बहाना पड़ा। वहीं आज शाम विभिन्न संगठनों द्वारा पुतला दहन के साथ साथ कैंडल मार्च निकाला जाएगा। यहां बताते चलें कि अभी पीड़िता का शव रांची से दुमका नहीं पहुंचा है। अंकिता का नव पहुंचने के बाद माहौल गर्म होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुलिस आरोपी शाहरुख हुसैन को गिरफतार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अमन राज ने कहा है कि एक महीने के अंदर आरोपी को फांसी की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला कर नहीं दी गई तो पूरा झारखंड में उग्र आंदोलन होगा। आज के प्रर्दशन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम किया गया था।
अंकिता मर्डर केस में एहतियात बरतते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी महेश्वर महतो ने कहा कि आग से झुलसने से घायल,सुश्री अंकिता कुमारी की रिम्स रांची में ईलाज के क्रम में मृत्यु हो गयी है।इस घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों के द्वारा दुमका में धरना प्रदर्शन करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए 28.08.2022 से अगले आदेश तक द०प्र०स० की धारा 144 लागू करते हुए निषेधाज्ञा लागू किया जाता है।
(1) 05 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः निषेद्य रहेगा।
( 2 ) इस निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के साथ ही बिना किसी पूर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर धार्मिक सभा,
सामुहिक भोज, जुलूस/रैली इत्यादि का आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम् 2005 की सुसंगत धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के सेक्शन 188 के तहत्
दंडनीय होंगे।