दुमका , उपराजधानी दुमका के चर्चित पेट्रोल कांड में दोनों आरोपी को दोषी क़रार दिया गया है। गौरतलब है कि अगस्त 2022 में जरूवाडीह मुहल्ले की सत्रह वर्षीय नाबालिग युवती को पेट्रोल से जलाने और उसकी हत्या करने के आरोप में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोनों आरोपियों शाहरुख हुसैन और छोटू उर्फ नईम अंसारी को दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट 28 मार्च को सजा की कारवाई होगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर इस कांड की गुंज सुनाई पड़ी थी जिससे कि दुमका पुलिस प्रशासन की भी किरकिरी हुई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने संयम बरतते हुए स्थिति को संभाले हुए रही और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से रोक लिया।
घर में सोयी नाबालिग पर छिड़क दिया था पेट्रोल, लगा दी थी आग
दुमका की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग को जिंदा जला देने के दोनों आरोपियों शाहरुख हुसैन व छोटू उर्फ नईम को दोषी करार दिया है. इन दोनों ने 23 अगस्त 2022 को घर मे सोयी किशोरी के ऊपर खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी. इस हादसे में नाबालिग की हालत नाजुक हो गयी थी. आखिरकार उसने इलाज के दौरान रिम्स में दम तोड़ दिया था. दिल दहला देनेवाली इस वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था.
रिम्स में इलाज के दौरान हो गयी थी मौत
पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के बाद गंभीर रूप से झुलसी नाबालिग की इलाज के क्रम में मौत हो गयी थी. अपनी मौत से पहले मृतका ने रांची रिम्स में मजिस्ट्रेट को दिए बयान में आरोपियों का नाम लिया था.
दुमका की अदालत में 51 लोगों की गवाही
दुमका की अदालत में इस मामले में चले स्पीडी ट्रायल में कुल 51 लोगों की गवाही हुई और उसका प्रतिपरीक्षण कराया गया था. इसके बाद अदालत ने इस मामले में इन दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया.
28 मार्च को अदालत सुनाएगी सजा
वारदात के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और सेंट्रल जेल में दोनों बंद थे. मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम और छोटू की पेशी दुमका सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हुई. सजा के बिंदु पर अब सुनवाई 28 मार्च को होगी.