दुमका , उपराजधानी दुमका के चर्चित भाजपा नेता सह पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राऊत हत्या काण्ड में दुमका कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट २२ नवंबर को सजा सुनाएगी। गौरतलब है कि तीन मई २०१६ को भाजपा नेता भागवत राऊत को उनके घर के पास ही महुआ डंगाल में गोली मार दी गई थी। जिन्हें घायल अवस्था में दुमका सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया। बाद में दुर्गा पुर ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर शहर में काफी हंगामा भी हुआ था। आज गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया। यहां बताते चलें कि छह आरोपी जमानत पर बाहर आ गए थे पर एक आरोपी पप्पू राउत जमानत नहीं मिलने के कारण जेल में ही था। इस मामले में पुलिस ने आज छह आरोपी जयपाल उर्फ शिशुपाल राउत, शंभू राउत, नारायण हरि, किशोर यादव, मुन्ना दुबे, और विप्लव शर्मा को हिरासत में ले लिया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा ३०२,३४,१२० बी और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। इस चर्चित हत्या काण्ड का फैसला सुनने के लिए कोर्ट में काफी गहमागहमी थी दोनों तरफ के समर्थक मौजूद थे। यहां बताते चलें कि भागवत राऊत काफी मिलनसार व्यक्तित्व के स्वामी थे पर उनकी हत्या लोगों को चौका दिया था। बड़े तो बड़े अपने से छोटे उम्र के लोगों को भी वह सम्मान देते थे।