रांची
झारखंड के शिक्षा सचिव पर हाईकोर्ट के अवमानना का केस चलेगा। झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही स्कूली शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना चलाने का आदेश दिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि सरकार के अधिकारी बेवजह कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं और आदेश को हल्के में लेते हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने स्कूली शिक्षा सचिव से पूछा था कि कोर्ट के आदेश का क्यों नहीं अनुपालन किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत को बताया कि इस मामले को विभाग जानबूझकर लटका रहा है। इसके बाद अदालत ने नाराजगी जताते हुए विभाग की ओर से दाखिल शपथ पत्र को खारिज कर दिया और स्कूली शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने उन्हें 26 मार्च को महाधिवक्ता कार्यालय से ऑनलाइन हाजिर होने का निर्देश दिया है।
धनबाद के एक शिक्षक को बर्खास्त करने का है मामला
धनबाद के प्राथमिक शिक्षक रवि उरांव को विभाग ने यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि कि उनकी स्नातक की डिग्री फर्जी है। इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने वर्ष 2018 में उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश दिया। लेकिन सरकार इसके खिलाफ खंडपीठ में चली गई। खंडपीठ में इस मामले को सरकार की ओर से नहीं बढ़ाए जाने के बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की।