जमशेदपुर, 28 जून (रिपोर्टर) : स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता को आज उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब चाईबासा स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके द्वारा पूर्वी विधायक सरयू राय के विरुद्ध दायर मानहानि का मुकदमा को खारिज कर दिया. जनप्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार के न्यायालय ने शिकायतकर्ता के एस.ए एवं कोर्ट में जमा किये गए दस्तावेज का परीक्षण किया. जिसपर कोर्ट ने शिकायकर्ता बन्ना गुप्ता के शिकायत को ‘नॉन मेंटेनेबल’ करार दिया. साथ ही कोर्ट में शिकायतकर्ता बन्ना गुप्ता द्वारा कराए गए उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों से अदालत ने यह नहीं पाया कि आरोपी सरयू राय के खिलाफ आगे बढऩे के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है. अत: कोर्ट ने विधायक सरयू राय के विरुद्ध दायर शिकायत (सं. 182/2023) को ख़ारिज कर दिया. विधायक सरयू राय की और से कोर्ट में अधिवक्ता अनिंदा मिश्रा, सौरव सिन्हा, प्रतीक शर्मा एवं महादेव शर्मा ने पक्ष रखा.
ज्ञात हो कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय के विरुद्ध चाईबासा के विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय में गत 10 मई, 2023 को अपने अधिवक्ता प्रकाश झा द्वारा शिकायतवाद दाखिल किया था. जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय के विरुद्ध आरोप लगाया था कि श्री राय ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सोशल मीडिया (ट्विटर एवं फेसबुक) हैंडल एवं स्थानीय समाचार पत्रों में गलत जानकारी व असत्य तथ्य प्रसारित किया है कि मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा ‘प्रतिबंधित हथियार रखा गया है और उसका उपयोग किया गया है’ एवं ‘जी 44 ग्लॉक पिस्टल निषिद्ध हथियार है.’ जिसके बाद 3 मई, 2023 को मंत्री बन्ना गुप्ता के अधिवक्ता प्रकाश झा ने लीगल नोटिस भेजा था, जिसका सरयू राय ने कोई जवाब नहीं दिया और उक्त लीगल नोटिस की जगह कूड़ेदान में बताया था.