CM हेमंत सोरेन ने समन अवहेलना मामले में लगाई सशरीर उपस्थिति से छूट की गुहार

याचिका पर 6 जुलाई को सुनवाई

रांची समन के अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में याचिका दायर कर सशरीर उपस्थिति से छूट की गुहार लगाई है. हेमंत सोरेन ने सीआरपीसी 205 की याचिका दायर कर सशरीर उपस्तिथि से छूट की मांग की है. इस याचिका पर अब 6 जुलाई को सुनवाई होगी. समन के अवहेलना को लेकर ईडी ने 19 फरवरी को रांची सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद का केस दर्ज कराया था. सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेकर हेमंत सोरेन को समन जारी किया था. जिसके बाद हेमंत सोरेन को कोर्ट में उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.

बता दें कि समन के बावजूद हेमांत सोरेन छठी बार कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे. वहीं, सीजेएम कोर्ट के द्वारा ली गई संज्ञान को हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. हेमंत सोरेन की चुनौती याचीका हाईकोर्ट में लंबित है. इससे पहले 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 10 समन जारी किया था. वह 8वें समन पर 20 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे. 10 वें समन पर 31 जनवरी को उपस्थित होने पर इसी दिन पुछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. वह बाकी 8 समन पर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे. फिलहाल हेमंत सोरेन जमानत पर हैं. 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. बार-बार कोर्ट में उपस्थित नहीं होने को लेकर ईडी ने प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की थी.

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