रांची7 जनवरी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला के मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने गुरुवार को रांजी सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। भैरव सिंह ने रांची सिविल कोर्ट के न्यायाधीश अभिषेक प्रसाद की अदालत में सरेंडर किया। इसके बाद अदालत ने उसे 14 न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रांची के किशोरगंज चौक पर ष्टरू के काफिले पर हमला मामले में 72 लोगों के खिलाफ स्नढ्ढक्र दर्ज किया गया है। इनमें 34 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। लेकिन इस हमले का प्रमुख अभियुक्त भैरव सिंह अभी तक फरार चल रहा था। स्नढ्ढक्र होने के बाद इस बात की आशंका थी कि वह सरेंडर कर सकता है। कोर्ट परिसर में सुबह से ही पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गयी थी।
अपनी बहन के लिए सडक़ पर उतरा था
कोर्ट से जेल ले जाने के क्रम में भैरव सिंह ने बताया कि उसका मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले का कोई इरादा नहीं था। वह ओरमांझी में हुई घटना के बाद बहन को न्याय दिलाने के लिए सडक़ पर उतरा था। उसने कहा कि अपराधी खुले आम सडक़ पर घूम रहे हैं और सरकार आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर रही है।
पहले ही पूरी हो चुकी थी सरेंडर की प्रक्रिया
सिविल कोर्ट में काफी देर तक लुकाछिपी का खेल चलता रहा। कोर्ट परिसर में कोतवाली एएसपी और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच भैरव सिंह ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया। सरेंडर से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को पहले ही पूरा कर लिया गया था।