Dhanbad,20 July: एक न्यूज चैनल और चिट फंड कंपनी केयर विजन से जुड़े अरूप चटर्जी को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहाई नही मिल सकी। आज एक अन्य मामले में कोर्ट ने अरूप चटर्जी को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया।
धनबाद के एक व्यापारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रांची से अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस मामले में धनबाद कोर्ट ने मंगलवार को अरूप की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जबकि मंगलवार को ही अरूप की पत्नी के पिटीशन पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अरूप को बेल दे दिया था।
इस बीच पुटकी थाना कांड संख्या 91/18 में धनबाद पुलिस ने कोर्ट में रिमांड दाखिल कर दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह के आदेश पर जेल प्रशासन ने अरूप चटर्जी को आज कोर्ट में पेश कराया। कोर्ट ने अरूप चटर्जी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।अरूप चटर्जी के वकील ने जमानत अर्जी दी है । गुरुवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। फ़िलहाल रिहाई का मार्ग कठिन हो गया है, क्योंकि अरूप चटर्जी के विरुद्ध अनेक प्राथमिकी कई स्थानों पर दर्ज हैं. उनके न्यूज चैनल के प्रसारण को अनियमित करार देने और उस पर रोक लगाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में पी आई एल दायर करने की चर्चा ज़ोरों पर है. शिकायतकर्ता राकेश ओझा ने संवाददाताओं को ऐसे अनेक दस्तावेज उपलब्ध करा कर दावा किया है कि सुरक्षा कारणों से गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इनके uplinking और downlinking की अनुमति का नवीकरण नहीं किया है जिसे लेकर चैनल कंपनी दिल्ली उच्च न्यायालय में केस फाइल की हुई है. राकेश ओझा का दावा है कि चैनल प्रोमो बनाकर पहले उस पक्ष को भेजकर डराता है औऱ भयादोहन करता है. मनमानी उगाही नहीं होने पर उसका छीछालेदर करता है.